बिजली कर्मियों की हड़ताल: हाईकोर्ट सख्त, कहा वेतन रोककर क्यों न हो कार्रवाई
कोर्ट ने कहा 600 के खिलाफ एफआईआर और वारंट तो क्यों नहीं किया गिरफतार
प्रयागराज : बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट सख्त मूड है. सुनवाई करते हुए कहा है की हड़ताल में शामिल कर्मियों का वेतन रोककर कार्रवाई क्यों न हो, उसने पूछा है कि कुल 20 करोड़ का नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई कहाँ से करेंगे.
बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. आज तीन दौर की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा आदेश देंगे,
कोर्ट ने कहा जनता को बिजली चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी वह पावर सप्लाई करे,
सरकार से पूछा हड़ताल से कितना हुआ नुकसान,
सरकार की ओर से बताया गया कि 20 करोड़ का हुआ नुक़सान,
कोर्ट ने कहा वेतन रोक कर क्यों न हो नुकसान की भरपाई,
कोर्ट ने कहा हड़तालियों पर 600 एफ आई आर और वारंट तो क्यों नहीं किया गिरफतार,
कोर्ट के निर्देश पर बिजली विभाग कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी कोर्ट में हुए पेश,
पदाधिकारियों ने हड़ताल न करने का नहीं दिया आश्वासन,
कोर्ट शाम तक सुना सकती है अपना फैसला,
हालांकि ऊर्जा मंत्री से समझौते के बाद कल दोपहर बाद बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है,
एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर व जस्टिस एस डी सिंह की खंडपीठ ने की सुनवाई।