गर्भवती विवाहिता की हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को उम्रकैद
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बलिया : गर्भवती विवाहिता की हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों के खिलाफ दोष साबित होने पर जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत आजीवन कारावास से दंडित किया है। साथ ही अभियुक्तों को 10 हजार का अर्थदंड लगाया है।

मामला साल 2019 का है। जहां शिवमंगल यादव ने अपनी लड़की बिंदू की शादी 2015 में थाना पकड़ी के ग्राम फूलपुर सहुलाई निवासी संग्राम यादव पुत्र धर्मचंद यादव के साथ की थी। शादी में मिले सामान से उसके दामाद संग्राम यादव और ससुर धर्मचंद यादव, सतेंदर यादव, जेठानी पुष्पा देवी, पार्वती देवी, शत्रुघ्न यादव संतुष्ट नहीं थे।
जिसके बाद से वह बिंदू का शारीरिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित करते थे। इसके साथ ही मोटरसाइकिल और दो लाख की मांग करते थे। इस मामले में 28 मार्च 2019 को अमरनाथ, रामायण यादव, कृपाशंकर ने पंचायत की थी। इस दौरान सत्येंद्र यादव ने पंचायत में धमकी दी थी कि दहेज नहीं दोगे तो अंजाम बुरा होगा।
इसके बाद 30 मार्च को आरोपियों ने बिंदू पर मिट्टी का तेल छिड़ककर, नींद की दवा खिलाकर सोते समय जला दिया था। उस समय बिंदू गर्भवती थी और उसकी दो साल की बेटी थी। बिंदू को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां बीएचयू ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस मामले में पकड़ी थाना में मुकदमा दर्ज हुआ।
मामला कोर्ट पहुंचा और सुनवाई हुई। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव कुमार सिंह और बचाव पक्ष की तरफ से जेपी सिंह अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने पांच आरोपियों के खिलाफ दोष साबित पाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने संग्राम यादव, सत्येंद्र यादव, धनीराम, शारदा देवी तथा पुष्पा देवी को आजीवन कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। सुनवाई के दौरान ससुर धर्मचंद यादव को दोषमुक्त किया गया।
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