केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका, लोकसभा सदस्यता रद्द

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मोदी सरनेम’ मामले में दो साल की सजा के बाद बड़ी कार्रवाई, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द

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नईदिल्ली: कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सांसद राहुल गांधी को गुरुवार को सूरत की अदालत ने मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि राहुल गाँधी के खिलाफ कि जा रही कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. बहुत से लोग इसे रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं.

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लोकसभा सचिवालय की ओर से क्या कहा गया है?


लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।

राहुल गांधी ही नहीं, गांधी परिवार में इंदिरा और सोनिया भी खो चुकी हैं संसद की सदस्यता


मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, गुरुवार को सूरत सेशन कोर्ट से दोषी पाए जाने के बाद शुक्रवार को उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई. आगामी लोकसभा चुनाव से एक साल पहले इस तरह का मामला का कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है. हालांकि गांधी परिवार में राहुल गांधी से पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की भी सदस्यता जा चुकी है. केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल गांधी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं. मोदी सरनेम मामले में विवादित टिप्पणी को लेकर एक दिन पहले सूरत सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था. राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और इसके बाद जमानत दे गई, लेकिन इसके बाद से ही उनकी लोकसभा की सदस्यता खतरे में आ गयी.

जानिए क्यों ख़त्म की गई राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने सरनेम मोदी को लेकर बयान दिया था। इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।

उनके वकील के मुताबिक, ‘राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।’ इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी। मानहानि के मामले में 2 साल की जेल अधिकतम सजा है। यानी इससे ज्यादा इस मामले में सजा नहीं दी जा सकती है।

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Pradeep Gupta

Nothing but authentic. Chief Editor at www.prabhat.news