नाव हादसे के बाद चेते प्रशासन अफसर , नाव दुर्घटना को रोकने के लिए डीएम ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश
बलिया। नाव हादसे के बाद प्रशासन के अफसरों की कुम्भकरणी तंद्रा टूट गयी हा. अब जगे अफसरों ने नाव दुर्घटना को रोकने के लिए तमाम कायदे क़ानून जारी कर दिये है.जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने उत्तर प्रदेश नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति-2020 के अंतर्गत जिला स्तर पर नाव दुर्घटना को रोकने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं।उक्त के क्रम में उन्होंने आदेशित किया है कि जनपद में रजिस्टर्ड नावो के अतिरिक्त किसी भी अनरजिस्टर्ड नावो को चलाने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है। रजिस्टर्ड नाव की सुरक्षा जांच कराकर प्रत्येक नाव पर अधिकतम भार क्षमता यात्रियों की संख्या नाविक का नाम, नाव मालिक का नाम एवं नाव की अंतिम जांच तिथि का विवरण पीले रंग से साफ-साफ पढ़ने योग्य साइज में लिखा जाएगा।
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